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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जेल भेजने की अनुमति दे दी है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जेल से फोन करने की इजाजत दे दी है.
साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार गुरमीत राम रहीम खास हनीप्रीत को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जेल से फोन करने की इजाजत दे दी है. हनीप्रीत अब जेल के सरकारी फोन से अपने परिवार वालों से बात कर सकेगी. हनीप्रीत ने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
हनीप्रीत ने नवंबर में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में हनीप्रीत ने जेल से कॉलिंग की सुविधा दिए जाने की गुहार लगाई थी. हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि वो फोन पर अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करना चाहती है.
हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि उसे रोज पांच मिनट मोबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाए. बता दें कि हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया है. इसके जरिये कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट तक रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं.
इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. उस वक्त हनीप्रीत द्वारा उपलब्ध करवाए गए नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था. जिसके बाद हनीप्रीत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यहां से उसे बड़ी राहत मिली है.
पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद, हरियाणा सरकार ने गुहार लगाई है के 17 जनवरी को दोषी राम रहीम को वीडिओ कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) के जरिये कोर्ट में पेश कर सज़ा
सुनाई जाए, जिस पर अब सीबीआई कोर्ट बुधवार 16 जनवरी को सज़ा सुनाएगी।
गौरतलब है की छत्रपति हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम व अन्य तीन को दोषी ठहराए जाने के बाद एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सरकार के जी को आफत हो गई है और पंचकूला समेत कईं स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं।
जिसके चलते राज्य सरकार ने याचिका लगा सीबीआई कोर्ट से अनुरोध किया है कि 17 जनवरी को दोषी गुरमीत राम रहीम को वीसी के जरिये कोर्ट में पेश कर सुनाई जाए सज़ा।
सीबीआई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने सरकार की ओर से लगाई थी याचिका। हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला 16 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा गया।
17 जनवरी को दोषी राम रहीम सहित अन्य तीन दोषियों को सुनाई जाएगी सजा।
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चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर रोक, 2 व्हीलर को 2 और कार को 5 लीटर ही मिलेगा फ्यूल

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Hit and Run New Law Live:
मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक चालकों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध- प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई. भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं.

हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिले में हड़ताल के दौरान चालकों ने पुलिस पर पथराव किया। हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली।
महाराष्ट्र के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अकील अब्बास ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर में कुछ पेट्रोल पंपों पर काम पहले ही बंद हो चुका है. अधिकारियों ने बताया कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी ‘रास्ता रोको’ प्रदर्शन किया गया, वहीं नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है.
वहीं छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में यात्री बसों के चालकों ने ‘हिट-एंड-रन’ मामलों से संबंधित नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर काम बंद किया जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. विरोध प्रदर्शन में ट्रक चालक भी शामिल थे जिससे सामान ढुलाई प्रभावित हुई. ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने के भय से शहरों में पेट्रोल पंप के सामने लोगों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं.
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Hit and Run Case Protest: हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, मैनपुरी में ट्रक चालकों और पुलिस की झड़प; चले ईंट-पत्थर

Hit and Run Case Protest: हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, मैनपुरी में ट्रक चालकों और पुलिस की झड़प; चले ईंट-पत्थर
हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ यूपी राज्य परिवहन के बस चालकों ने हड़ताल की।

हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिले में हड़ताल के दौरान चालकों ने पुलिस पर पथराव किया। हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली।
हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिले में हड़ताल के दौरान चालकों ने पुलिस पर पथराव किया। हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली।
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