उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट (Tees Hazari Court Delhi) ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया पाया कि मामले में बड़ी साजिश रची गई है. कोर्ट के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे.
मामले में कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य को आरोपी बनाया गया था. अब सभी आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने का केस चलेगा और सीबीआई (CBI) की चार्जशीट के मुताबिक गवाहियां होगी. कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं.